VARANASI: विशेष न्यायालय (आवश्यक वस्तु अधिनियम) की न्यायाधीश संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज अमानत में खयानत के एक मामले में सहारा इंडिया मंडूवाडीह के अभिकर्ता राजेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत मे बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार सूचनाकर्ता संजीव कुमार पटेल द्वारा पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि प्रार्थी का खाता सहारा कॉरपोरेशन लिमिटेड मण्डूवाडीह वाराणसी शाखा में खाता अभिकर्ता राजेश कुमार यादव पुत्र मुरारी यादव निवासी ग्राम मोहनसराय चौराहा थाना रोहनिया जिला वाराणसी ने खुलवाया,प्रार्थी राजेश कुमार यादव को पैसा अपने घर पर ही देकर उसकी प्रविष्टि पासबुक पर करता रहा,कुछ दिनों से राजेश कुमार लापरवाही करने लगा एवं रसीद देने में टालमटोल करने लगा एवं कनेक्शन स्लिप में देरी करने लगा तो प्रार्थी को संदेह हुआ और प्रार्थी ने ब्रांच ऑफिस मण्डूवाडीह जाकर पता किया तो वहां ब्रांच मैनेजर ने कहा कि सारी जानकारी अभिकर्ता ही दे सकता है, प्रार्थी द्वारा पुनः राजेश कुमार से कनेक्शन रसीद की मांग करने पर राजेश के द्वारा उसे मां-बहन की गाली दी गई एवं जान से मारने की धमकी जरिए फोन एवं घर जाकर दी गई, इसकी शिकायत सहारा इंडिया के ब्रांच कार्यालय में करने पर मैनेजर द्वारा भी धमकी दिया गया।
