वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित पवार की अदालत ने थाना लोहता में दर्ज विवाहित महिला को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के एक मामले में अभियुक्त आशीष केडिया द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विनोद यादव, शैलेंद्र केसरी व विरेंद्र प्रताप ने पक्ष रखा""
👉 प्रकरण के अनुसार वादी द्वारा थाना लोहता वाराणसी में दिनांक 30/06/2017 को तहरीर दिया गया कि चंदा देवी पत्नी भरत मौर्य पुत्र सेवालाल मौर्य ग्रा भरथरा पो० लोहता थाना लोहता वाराणसी की निवासी है, दिनांक 29/06/2017 को दिन में करीब 11 बजे उसकी पत्नी को जब घर पर केवल उसकी पत्नी और उसका छोटा बच्चा अंश मौर्या उम्र 7 वर्ष अकेला था तभी पडोस में रहने वाला आशीष केडिया पुत्र रामजी केडिया जो लगभग 45 वर्षों से भरथरा लोहता के निवासी है, हमारी पत्नी के घर में रखे सभी सोने चांदी के जेवरात सहित उसकी पत्नी चन्दा देवी उम्र 28 वर्ष को भगा ले गया।
