वाराणसी: विशेष न्यायालय (एससी/एसटी एक्ट) के न्यायाधीश देवकांत शुक्ला की अदालत ने थाना चौबेपुर में दर्ज हत्या के प्रयास व एससी/एसटी एक्ट के एक मामले में मुनारी, चौबेपुर निवासीगण इमरान पुत्र जुल्फिकार की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अबू हाशिम ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा नत्थू सोनकर द्वारा थाना चौबेपुर जिला वाराणसी पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई कि दिनांक 18 फरवरी 2025 को समय करीब 8:00 बजे रात मुनारी बाजार में वादी मुर्गा लेने के लिए जुल्फिकार की दुकान पर गया तो जुल्फिकार व उसके लड़के इमरान व इरफान व बाबू एवं उसकी पत्नी मुन्नी बेगम व फिरोज खान ने वादी के भाई संदीप सोनकर पुत्र कालिंदर प्रमोद सोनकर, राजेश सोनकर टार्जन सोनकर, संदीप को जुल्फिकार व उनके लड़कों ने जान से मारने की नीयत से गाली गलौज देते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर चाकू व छुरी से जान से मारने लगे,जिससे सभी वादी लोगों को गंभीर चोटे आई।
