प्रयागराज। ग्राम फत्तेपुर, थाना बड़ागांव (वाराणसी) निवासी याची राहुल सिंह ने अपने अधिवक्ता अचिंत रंजन सिंह व रमेश सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल कर न्याय के लिए गुहार लगाई थी, कहा कि थाना बड़ागांव की पुलिस द्वारा झूठा प्राथमिक दर्ज कर, गलत आरोप पत्र वाराणसी न्यायालय में दाखिल किया गया है, जो बिना साक्ष्य सबूत के दाखिल है, जो विचारण योग्य नहीं है जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इलाहाबाद न्यायालय द्वारा अपराधिक विचारण सत्र परीक्षण 6572/2025 (राज्य बनाम राहुल सिंह व तीन अन्य) के खिलाफ अपराध संख्या 381/2023 अंतर्गत धारा 307, 504, 506, 34 भा. द. वि. व धारा 4/25/27/30 आर्म्स एक्ट थाना बड़ागांव वाराणसी की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी व राज्य सरकार अन्य को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
👉 आवेदक ग्राम फत्तेपुर निवासी याची राहुल सिंह द्वारा आरोप लगाया गया कि थाना बड़ागांव की पुलिस द्वारा गलत झूठा प्राथमिक दर्ज कर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों द्वारा मिली भगत करते हुए, बिना साक्ष्य और सबूत के जनपद वाराणसी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर मुलजिमान बनाया गया है।
