✍️✍️ आजमगढ़ यात्री के मोबाइल चोरी का मामला, जमानत मंजूर


 वाराणसी: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्तर रेलवे अभिनव जैन की अदालत में खाना जीआरपी कैंट में दर्ज मोबाइल चोरी के एक मामले में अभियुक्त आशिक पुत्र अजीउल्ला द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व पवन केशरी ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन के अनुसार प्रार्थी द्वारा थाने में तहरीर दिया गया कि ट्रेन में चढ़ते वक्त किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके मोबाइल को चोरी कर लिया।

👉 बता दें कि माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा दिए गए तर्कों सुना गया व पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया।

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