चन्दौली: विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश अनुराग शर्मा कि अदालत ने थाना मुगलसराय में दर्ज पॉक्सो एक्ट के एक मामले में ग्राम बहादुरपुर थाना मुगलसराय निवासी अभियुक्त नन्हे बाबू कि ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से फौजदारी अधिवक्ता मो आलम, अल्ताफ आजम, कलीम अशरफ व मो आदिल ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार वादिनी ने थाने में तहरीर दिया कि उसकी पुत्री जो कि नाबालिग हैं, घर के बाहर अपने छोटे भाई को लेकर खेल रही थी कि पड़ोस का रहने वाला युवक उसकी बेटी को बहला फुसलाकर बांसवाडी की तरफ ले गया और गंदा काम करना चाहा और उसकी बेटी को गलत तरीके से छूने लगा व गलत हरकते करने लगा।
