✍️✍️ छेड़खानी और मारपीट के मामले में दो सगे भाइयों को राहत, कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया
वाराणसी। आशा कार्यकत्री से छेड़खानी व मारपीट के मामले में फंसे मिर्जामुराद थाना क्षेत्र के बड़ेहवां गांव निवासी दो सगे भाइयों को अदालत से बड़ी राहत मिली है। प्रभारी अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट (अष्ठम) मनीष कुमार की अदालत ने आरोपी आकाश गौड़ व दीपक उर्फ प्रभु को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बन्धपत्र भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व नितेश सिंह ने पक्ष रखा""
क्या है मामला:
👉 पीड़ित सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने अदालत में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि 1 जून 2023 को सुबह करीब 8:30 बजे वे अपनी पत्नी आशा कार्यकत्री निशा मिश्रा और सहयोगी निरमा के साथ चौरा माता मंदिर के पास बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रहे थे। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोग, जिनमें जीवन नाथ गौड़, आकाश गौड़, विकास कुमार, बल्ली, दीपक उर्फ प्रभु, बजरंगी, रामलाल, सीरी गौड़, अश्वनी मिश्रा, कमलेश मिश्रा, ओमप्रकाश मिश्रा और सुजीत कुमार मिश्रा शामिल थे, शराब के नशे में वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी।
👉 शिकायत के अनुसार, जब पीड़ित की पत्नी निशा मिश्रा ने बीच-बचाव किया तो आरोपियों ने उसके साथ छेड़खानी की और साड़ी फाड़ दी। साथ ही पोलियो दवा का बॉक्स जमीन पर पटक दिया और टैली सीट फाड़ दी। शोरगुल सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था।
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