✍️✍️ दहेज हत्या का आरोप: अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका की खारिज
वाराणसी। सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज दहेज हत्या के गंभीर मामले में आरोपी आदित्य गुप्ता उर्फ रवि गुप्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 80(2) बीएनएस व दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दायर मामले में प्रस्तुत की गई थी।
""अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया""
मामले के अनुसार वादी महेंद्र प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 22 अप्रैल 2022 को अपनी पुत्री राजनंदनी गुप्ता का विवाह आरोपी रवि गुप्ता से किया था। विवाह में दो लाख रुपए नकद और सोने की चेन व अंगूठी सहित दहेज दिया गया था। इसके बावजूद वादी की पुत्री को ससुराल में मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
वादी के अनुसार, 5 फरवरी 2024 को राजनंदनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 15 अप्रैल 2025 को दोपहर लगभग 2 बजे राजनंदनी ने अपनी मां से बातचीत में बताया कि ससुराल में उसे गाली-गलौज और मारपीट कर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा उसकी जान को खतरा है। उसी दिन शाम 6 बजे पुलिस से सूचना मिली कि राजनंदनी की मृत्यु हो गई है।
रात्रि 10 से 11 बजे के बीच जब वादी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मृतका का शव बिस्तर पर पड़ा था, गले पर काले कपड़े के गहरे निशान और हाथों पर चोट के निशान थे। वादी ने आरोप लगाया कि रवि गुप्ता सहित फोदार, मंजू देवी, अमित गुप्ता और सुनीता गुप्ता ने षड्यंत्रपूर्वक दहेज की मांग को लेकर राजनंदनी की हत्या कर दी।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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