✍️✍️ मारपीट में युवक की मौत, कोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

 

वाराणसीसत्र न्यायालय में न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना फूलपुर क्षेत्र में दर्ज एक गंभीर मारपीट और हत्या के मामले में ग्राम नान्हूपुर बरहीकला निवासी राय साहब द्वारा दायर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। 

""अभियोजन की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया""

👉 मामला 1 फरवरी 2025 का है, जब वादी संदीप सोनकर के छोटे भाई मंदीप सोनकर की मृत्यु एक कथित हमले में हो गई। संदीप ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई मोटरसाइकिल से जौनपुर के नवडिया जा रहा था, जब रास्ते में ग्राम नेनूहापुर के पास सड़क किनारे पड़ी प्लास्टिक पाइप से फिसल कर गिर गया। इसी दौरान आरोपी राय साहब सहित चार लोगों ने मौके पर पहुँचकर मंदीप की बुरी तरह पिटाई कर दी।

घायल मंदीप को संदीप ने अस्पताल पहुँचाया, परंतु हालत गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि हमले के बाद आरोपियों ने पीड़ित की मोटरसाइकिल भी अपने पास रख ली और इलाज के नाम पर रुपये भी ले लिए।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है। ऐसे में अभियुक्त को अग्रिम जमानत देना न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।

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