वाराणसी। विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) कक्ष संख्या 2 के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने थाना राजातालाब क्षेत्र के कनकपुर गांव से संबंधित पॉक्सो एक्ट के एक मामले में अभियुक्तगण भोलेनाथ वर्मा और राजू वर्मा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार, विनोद यादव एवं पवन केसरी ने पक्ष रखा""
🔹 क्या है मामला:
वादी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार, दिनांक 26 दिसंबर 2021 को शाम लगभग 6 बजे, अभियुक्तगण भोलेनाथ वर्मा, राजू वर्मा एवं अनुज वर्मा ने वादी की नाबालिग बहन से कथित रूप से छेड़खानी और अश्लील हरकतें कीं, जब वह दुकान से सामान लेकर लौट रही थी। विरोध करने पर वादी को भी मारपीट का शिकार बनाया गया।
वादी का आरोप है कि बाद में अभियुक्तों के अन्य परिजनों एवं सहयोगियों ने एक राय होकर वादी के घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और उसे जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, तब जाकर हमलावर वहां से भागे।
🔹 कोर्ट का आदेश:
अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने तथ्यों एवं पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्तगण भोलेनाथ वर्मा और राजू वर्मा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
