वाराणसी: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष 13 / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर को जलाने एवं उनके ऊपर जम्मू कश्मीर पर हुए जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के मामले में आरोपी राहुल यादव पुत्र सुदर्शन यादव निवासी नेवादा थाना फुलपुर, वाराणसी की अग्रिम जमानत याचिका को अस्वीकार करते हुए खारिज कर दिया ।
""इस मामले की पैरवी जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ज्योति शंकर उपाध्याय ने अपनी दलीलो के साथ अदालत के समक्ष रखी""
अभियोजन के अनुसार आरोपी राहुल यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ऊपर टिप्पणी एवं उनकी तस्वीर को जलाने सम्बन्धित सोशल मीडिया पर प्रसारित करना जघन्य अपराध है । इससे देश में शांति व्यवस्था एवं भाई चारा का माहौल खराब होता है।
