✍️✍️ महंत के घर में चोरी के आरोपी तीन अभियुक्त जमानत पर रिहा
वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायालय वाराणसी के न्यायाधीश रविंद्र कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने एक चर्चित चोरी व मुठभेड़ प्रकरण में गिरफ्तार अभियुक्तगण राकेश दुबे, दिलीप चौबे उर्फ वंशी व विक्की तिवारी की जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष कि ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय चौबे, आशीष श्रीवास्तव व रितेश श्रीवास्तव उर्फ विक्की ने प्रभावी पैरवी की""
👉 यह मामला 20 मई 2025 को रामनगर क्षेत्र के कोदोपुर जंगल में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। भेलूपुर थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल जी कुशवाहा व उनकी टीम मुखबिर की सूचना पर वांछित अपराधियों की तलाश में जंगल क्षेत्र में पहुंची थी, जहां संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर गोलीबारी की। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में तीन आरोपी घायल हुए, जबकि अन्य को मौके से दबोच लिया गया।
👉 पकड़े गए आरोपियों में राकेश दुबे, विक्की तिवारी, जितेंद्र सिंह उर्फ गोलू पटेल, शनि मद्देशिया, अतुल शुक्ला व दिलीप चौबे उर्फ बंशी शामिल हैं। पुलिस ने मौके से छह एंड्रॉयड मोबाइल, तीन जिंदा कारतूस, 1.10 लाख रुपये नगद और भारी मात्रा में चोरी के आभूषण बरामद किए। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि यह सभी सामान संकट मोचन मंदिर के महंत के घर में की गई चोरी से प्राप्त हुआ था।
👉 गंभीर धाराओं के तहत दर्ज इस प्रकरण में अभियुक्तों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5), 109 बीएनएस एवं आयुध अधिनियम की धारा 3/25/27 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
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