""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत पटेल व धीरज पटेल ने पक्ष रखा""
""कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पति संजय कुमार पर दहेज उत्पीड़न और सूरज कुमार पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की सुनवाई करते हुए दोनों को अंतरिम ज़मानत प्रदान की""
👉 विवरण के अनुसार, परिवादिनी सविता (निवासी ग्राम नहियां, थाना चोलापुर) ने परिवाद पत्र दाखिल कर बताया कि उसकी शादी 9 दिसंबर 2020 को संजय कुमार के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी। शादी में लड़की पक्ष द्वारा नकद रुपये, बाइक, सोने के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और अन्य गृहस्थी का सामान दिया गया था।
सविता का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा उसे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप है कि पति संजय कुमार, ससुर, सास, चचिया ससुर, देवर और ननद सभी दहेज में दो लाख रुपये नकद और बुलट मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे। सबसे गंभीर आरोप सविता ने अपने अविवाहित देवर सूरज कुमार पर लगाया है, जिसके अनुसार उसने शराब के नशे में कई बार सविता के साथ यौन उत्पीड़न किया। यह सब पति संजय कुमार की जानकारी और सहमति से होता रहा।
सविता ने आरोप लगाया कि जब उसने इसका विरोध किया, तो उसे बेटी सहित घर से निकाल दिया गया और उसके सारे गहने तथा कपड़े भी छीन लिए गए। पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली।
