✍️✍️ 12 लाख रुपए हड़पने के मामले में अभियुक्ता को मिली अग्रिम जमानत


वाराणसी: विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने थाना रोहनिया में दर्ज धारा 406 आईपीसी के मामले में अभियुक्ता कुसुमलता देवी पत्नी रामसुंदर दीक्षित, निवासी अग्रसेन कठिनई, थाना अदलहाट, जिला मिर्जापुर की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद यादव ने पक्ष रखा""

👉 प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी राम अनुज चतुर्वेदी पुत्र रविन्द्र नाथ चतुर्वेदी, निवासी आदर्श नगर कॉलोनी, ने थाना रोहनिया में दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया कि अभियुक्ता ने अपने व्यापार विस्तार के लिए उनसे विभिन्न तिथियों में कुल लगभग 12 लाख रुपये की राशि ऑनलाइन एवं नकद प्राप्त की।

👉 वादी के अनुसार, विपक्षीगण ने यह वादा किया था कि छह माह के भीतर पूरी राशि वापस कर देंगे, किंतु बार-बार अनुरोध करने पर भी पैसा वापस नहीं किया गया। अंततः दिनांक 15 जनवरी 2024 को विपक्षीगण ने पैसा लौटाने से साफ इनकार कर दिया और धमकी दी कि "जो करना है कर लो, पैसा नहीं दूँगा।"

👉 मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) के अंतर्गत मामला दर्ज किया। अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्ता की अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।

Post a Comment

Previous Post Next Post