👉 गौरतलब है कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा बलवा,घर में अनधिकार प्रवेश,मारपीट,जान से मारने की धमकी, व नुकसान पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया था।
🔸""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव एवं वीरेन्द्र प्रताप ने अदालत में पक्ष रखा""
👉 🔸 अभियोजन के अनुसार, वादी जगन्दू ने थाना राजातालाब में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर 2021 को शाम लगभग 6:20 बजे, पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोसी भोलेनाथ वर्मा समेत 15 से अधिक लोगों ने एकराय होकर उसके घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की। इस दौरान वादी के टीन शेड को भी तोड़ दिया गया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वादी के सिर में चोट आई।घटना के समय शोरगुल सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया।
👉 इस मामले में न्यायालय ने परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए तीन अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया।
