✍️✍️ घर में घुसकर मारपीट व तोडफ़ोड़ करने के मामले में 3 अभियुक्तों को मिली अग्रिम जमानत

 

वाराणसी।  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जय प्रकाश तिवारी की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज एक आपराधिक मामले में अभियुक्तगण लवकुश वर्मा, अनुज वर्मा एवं लोलारख वर्मा, निवासीगण ग्राम कनकपुर, थाना राजातालाब, जिला वाराणसी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

👉 गौरतलब है कि उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा बलवा,घर में अनधिकार प्रवेश,मारपीट,जान से मारने की धमकी, व नुकसान पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया था

🔸""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव एवं वीरेन्द्र प्रताप ने अदालत में पक्ष रखा""


👉 🔸 अभियोजन के अनुसार, वादी जगन्दू ने थाना राजातालाब में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि 7 दिसंबर 2021 को शाम लगभग 6:20 बजे, पुरानी रंजिश के चलते उसके पड़ोसी भोलेनाथ वर्मा समेत 15 से अधिक लोगों ने एकराय होकर उसके घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट की। इस दौरान वादी के टीन शेड को भी तोड़ दिया गया और जाते-जाते जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे वादी के सिर में चोट आई।घटना के समय शोरगुल सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया।

👉 इस मामले में न्यायालय ने परिस्थितियों का संज्ञान लेते हुए तीन अभियुक्तों को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया।

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