✍️✍️ मोटरसाइकिल सवारों ने छीना मोबाइल, दो बाल अपचारी अंतरिम जमानत पर रिहा


वाराणसी: थाना लोहता क्षेत्र में मोबाइल झपटमारी के एक मामले में न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड, चांदमारी बड़ालालपुर वाराणसी ने दो बाल अपचारियों को उनके माता-पिता के संरक्षकत्व में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह जमानत दिनांक 19 जुलाई 2025 तक के लिए विशेष शर्तों के साथ दी है।

👉अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि रिहाई की अवधि के दौरान किशोर किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। साथ ही, उन्हें आयु परीक्षण की कार्यवाही में पूरा सहयोग देना होगा और जमानत सुनवाई की अगली तिथि पर न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो अंतरिम जमानत स्वतः निरस्त हो जाएगी।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार पटेल ने पक्ष रखा""


मामले की पृष्ठभूमि:

👉 प्राप्त एफआईआर विवरण के अनुसार,पीड़ित द्वारा थाना लोहता, वाराणसी में शिकायत दर्ज कराई गई कि दिनांक 2 जुलाई 2025 की रात लगभग 10 बजे वे अपने घर से निकलकर अंडा खाने के लिए पैदल मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे। तभी एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार तीन अज्ञात लड़कों ने पीछे से आकर झपट्टा मारकर उनका मोबाइल छीन लिया और देववाणी स्कूल से पिसौर की दिशा में भाग गए।

Post a Comment

Previous Post Next Post