✍️✍️ बड़ी खबर: वाराणसी में संपत्ति विवाद ने ली दो जानें — तीर्थ पुरोहित दंपत्ति हत्याकांड में 6 दोषी करार, 4 को उम्रकैद, 2 को कठोर कारावास


वाराणसीवर्ष 2019 में चेतगंज थाना क्षेत्र के कालीमहाल मोहल्ला में पिशाचमोचन तीर्थ पुरोहित कृष्णकांत (केके) उपाध्याय और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय की दिनदहाड़े निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई थी। करीब 6 वर्षों बाद न्याय की उम्मीदों को बल मिला, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) के न्यायाधीश सुनील कुमार ने सोमवार को इस बहुचर्चित हत्याकांड में 6 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए बुधवार को सजा सुनाई।

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🔍 घटना का पूरा विवरण:

🗓️ 21 सितंबर 2019, सुबह करीब 7:30 बजे

➡️ केके उपाध्याय अपने घर के बाहर खड़े थे और उनकी पत्नी ममता उपाध्याय घर में बर्तन धो रही थीं।

➡️ उसी वक्त, मृतक के भाई राजेन्द्र उपाध्याय, उनकी पत्नी पूजा मिश्रा, पुत्र रजत उपाध्याय और रामविचार उपाध्याय हथियारों से लैस होकर वहां पहुंचे।

➡️ पूजा मिश्रा ने ललकारा और रजत ने गोली चला दी। इसके बाद रामविचार ने चापड़ से कई बार वार किया।

➡️ शोर सुनकर ममता उपाध्याय बाहर आईं तो उन्हें भी बेरहमी से मार डाला गया।

➡️ प्रत्यक्षदर्शी सुमित उपाध्याय (मृतक का पुत्र) किसी तरह बच निकला और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

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⚖️ न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य:

👉 राजेन्द्र, पूजा व रजत उपाध्याय ने खुद कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

👉 इनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, चापड़ और कारतूस बरामद किए गए।

👉 अच्छे हसन उर्फ नजमुल हसन के घर से राजेन्द्र के खून लगे कपड़े मिले।

👉 महेंद्र प्रताप राय के घर से भी हथियार बरामद हुए।

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📜 अदालती फैसला:

✅ 6 दोष सिद्ध अभियुक्तों को सजा:



👤 नाम 🔒 सजा 💰 जुर्माना

👉 राजेन्द्र उपाध्याय (भाई) आजीवन कारावास ₹20,000 जुर्माना

👉 पूजा मिश्रा (उपाध्याय) आजीवन कारावास ₹21,000 जुर्माना

👉 रजत उपाध्याय (पुत्र) आजीवन कारावास ₹28,000 जुर्माना

👉 रामविचार उपाध्याय आजीवन कारावास ₹18,500 जुर्माना

👉 महेंद्र प्रताप राय 5 वर्ष कठोर कारावास ₹5,000 जुर्माना

👉 अच्छे लाल उर्फ नजमुल हसन 5 वर्ष कठोर कारावास ₹7,000 जुर्माना

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❌ साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त 5 अभियुक्त:

🙅 दोषमुक्त व्यक्ति ⚖️ पैरवी अधिवक्ता

👉 कृष्ण मोहन मिश्रा (पैरवी अधिवक्ता विनोद शर्मा)

👉 मदन यादव (पैरवी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व रमेश यादव)

👉 मनचंदा उर्फ चंदन (पैरवी अधिवक्ता  ओमकार नाथ गिरी)

👉 वत्सला  (पैरवी अधिवक्ता  एहतेशाम आबिदी, सुरेश कुमार)

👉 कुश्मेश्वर मिश्रा (पैरवी अधिवक्ता  बद्रीनाथ पांडेय)



> ⚖️ पैरवी अधिवक्ता (वादी पक्ष):

👉 राधेश्याम चौबे
👉 संतोष सिंह



> ⚖️ अभियोजन पक्ष से:

👉 डीजीसी मुनीब सिंह चौहान

👉 एडीजीसी पवन कुमार जायसवाल


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📌 प्रमुख तथ्य:

👉 हत्या का कारण: पारिवारिक संपत्ति विवाद

👉 मुख्य गवाह: सुमित उपाध्याय (मृतक का पुत्र)

👉 अदालत में दर्ज बयान से स्पष्ट: सभी अभियुक्तों ने सुनियोजित तरीके से दोहरी हत्या को अंजाम दिया।

👉 घटना के बाद पुलिस को 100 नंबर पर कॉल कर सूचना दी गई।

👉अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दोनों की मृत्यु हो गई।








नोट: दोषमुक्त अभियुक्त के पैरवी अधिवक्ता के नाम में त्रुटि हो सकती हैं।

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