वाराणसी: — विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने थाना राजातालाब में दर्ज नाबालिक से छेड़छाड़ व घर मे घुस कर मारपीट के मामले में अभियुक्तगण लवकुश वर्मा, श्रेयांश उर्फ अन्नू व अभय वर्मा (निवासी- कनकपुर, राजातालाब) की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
👉 इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकान्त प्रजापति, विनोद यादव एवं ऋषि कुमार ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और उन्होंने विवेचना में पूरा सहयोग किया है।
👉 प्रकरण के अनुसार, पीड़ित द्वारा 26 दिसंबर 2021 की शाम को दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि उसकी 15 वर्षीय बहन के साथ कुछ युवकों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और बाद में बड़ी संख्या में लोगों ने उसके घर पर हमला कर तोड़फोड़ व मारपीट की। घटना के बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भागने का प्रयास किया।
