विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पाण्डेय की अदालत ने एक गंभीर आपराधिक प्रकरण में आरोपी सूरज वर्मा निवासी कनकपुर को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।
""आरोपी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, विनोद यादव और दीपक मौर्य ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""
👉 अभियोजन के अनुसार, वादी द्वारा थाना अध्यक्ष राजातालाब को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि 26 दिसंबर 2021 की शाम लगभग 6 बजे उसकी 15 वर्षीय बहन जब दुकान से सामान लेने गई, तब पड़ोसी भोलेनाथ वर्मा, राजू वर्मा और अनुज वर्मा ने उसके साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें कीं। बहन के शोर मचाने पर वादी वहां पहुंचा, जिसे अभियुक्तों ने पीटा भी।
👉 उक्त घटना के बाद सूरज वर्मा सहित अन्य आरोपी—अभय शर्मा, सीमा, रेनू वर्मा, सविता, उषा, रूबी, मुस्कान वर्मा, प्रिया, खुशी, सोनाली और लवकुश वर्मा—एकजुट होकर वादी के घर पहुंचे और ईंट-पत्थरों से हमला कर सीमेंट शेड को क्षतिग्रस्त कर दिया। वादी को गंभीर चोटें आईं। गांव वालों के आने पर सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।
