👉 ""अभियुक्ता की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ताओं प्रवीण श्रीवास्तव, आशीष सिंह एवं निशांत सिंह ने अदालत में पक्ष रखा""
क्या है मामला
👉 वादी सतीश कुमार राय निवासी महामंडलनगर, लहुराबीर ने चेतगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि 17 जून 2025 की रात करीब 12 बजे सौम्या सेन, टाइगर (कुनाल) श्रीवास्तव और दो अज्ञात व्यक्तियों ने मिलकर उन्हें जबरन गाड़ी में बैठाया और लहुराबीर क्षेत्र में बुरी तरह मारपीट की। आरोप है कि उन्होंने वादी की आंखों व शरीर पर गंभीर चोटें पहुंचाईं, मोबाइल व एटीएम छीन लिए और पासवर्ड पूछ कर खाते से पैसा निकाल लिया। साथ ही करीब 50,000 रुपये नगद भी लूट लिए। बाद में उन्हें लहरतारा इलाके में फेंक कर फरार हो गए।
जमानत पर क्या कहा अदालत ने
👉 अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्ता की जमानत का विरोध करते हुए उसका आपराधिक इतिहास प्रस्तुत करने की मांग की थी। अदालत ने 21 जून 2025 को अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास तलब किया था, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। अभियुक्ता 21 जून 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध थी।
👉 इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने अभियुक्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया।
