✍️✍️ दूध व्यवसायी की सड़क हादसे में मौत के मामले में आरोपी ट्रेलर चालक को मिली जमानत, अदालत ने दी राहत

 

 
वाराणसी। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी की अदालत ने थाना फूलपुर में दर्ज बीएनएस की धारा 281, 106(1), 324(4) के तहत दर्ज मामले में अभियुक्त मोहम्मद तौफीक की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

""बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अविनाश गुप्ता व दिलशाद अहमद ने अदालत में तौफीक का पक्ष रखा""

👉 प्रकरण के अनुसार, वादी लालभन निवासी ग्राम अहिरानी, थाना फूलपुर, जिला वाराणसी ने थाना फूलपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसका पुत्र अखिलेश, जो दूध का व्यवसाय करता था, 1 जून 2025 को सुबह करीब 10 बजे रेखा ढाबा से दूध देकर साइकिल से घर लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार और लापरवाही पूर्वक चलाए जा रहे ट्रेलर (UP25HT-1528), जिसे मोहम्मद तौफीक (40 वर्ष), निवासी मौलागढ़, थाना भोजूपुरा, जिला बरेली चला रहा था, ने टक्कर मार दी।

👉 हादसे में अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई और उसकी साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर विधिक प्रक्रिया शुरू की थी।

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