वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय की अदालत ने थाना लंका क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी गोलू उर्फ संदीप यादव को जमानत प्रदान कर दी है।
""बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति, पराग कुमार व विनोद यादव ने प्रभावी तरीके से पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार थाना लंका के एसआई ईशार दूबे अपनी टीम के साथ लौटूबीर मंदिर के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान दो संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल खड़ी कर वहां मौजूद थे। पुलिस को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, और बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति पुलिस पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ।
👉पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही दूरी पर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में एक ने अपना नाम गोलू उर्फ संदीप यादव और दूसरे ने सत्यम सिंह बताया। गोलू की तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से भूरे रंग का पाउडर युक्त पेस्ट (हेरोइन) बरामद हुआ, जिसका वजन 100 ग्राम था। उसके पास किसी प्रकार का वैध दस्तावेज न होने के कारण मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया गया।
