स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) वाराणसी के न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत ने बृहस्पतिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी व समाजसेवी विशाल सिंह पर हमले के मामले में 11 आरोपियों को सजा सुनाई।
""अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रोहित मौर्य तथा वादी पक्ष के अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह व सोनू ठाकुर ने पैरवी की""
घटनाक्रम
29 सितंबर 2021 को विजयनगरम मार्केट कैंट स्थित एक होटल में अवैध गतिविधियों और कॉलेज की छात्राओं को कमरे उपलब्ध कराए जाने का विरोध करने पर विशाल सिंह को आरोपी पंकज गुप्ता ने गोली मार दी। यह हमला षड्यंत्रपूर्वक सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुल हक, अनुज, अनूप, रतन, रवि और तौफीक की संलिप्तता से किया गया था। घायल विशाल को सिंह मेडिकल और बाद में वेदांता गुड़गांव अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया।
अदालत का फैसला
👉 आरोपी पंकज गुप्ता को धारा 307/149 IPC में आजीवन कारावास व ₹1 लाख जुर्माना तथा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष की सजा और ₹10,000 जुर्माना।
👉 अन्य 10 अभियुक्तों (सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुल हक, अनुज गुप्ता, रतन, रवि, तौफीक) को धारा 307/120B IPC के तहत 14 वर्ष की सजा और प्रत्येक को ₹1 लाख जुर्माना।
👉 बता दें कि अभियुक्त अनूप गुप्ता की विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी थी।
पीड़ित को क्षतिपूर्ति
👉 अदालत ने आदेश दिया कि कुल ₹8,80,000 जुर्माने की राशि अभियुक्तों द्वारा घायल विशाल सिंह को दी जाएगी।
