वाराणसी।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो-2) नितिन पांडे की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के संगीन मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए कठोर दंड सुनाया। अदालत ने अभियुक्त सूरज गौड़, सुनील कुमार पटेल और नागेंद्र को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 70-70 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को देने का आदेश हुआ है।
👉 विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक घटना 19 मई 2023 की है। ग्राम नेवारी (झंझौर), थाना सिंधोरा की रहने वाली पीड़िता गंगा आरती देखने के बाद बाबतपुर पहुंची थी। उसी दौरान चार युवक मोटरसाइकिल से आए और अभद्रता करने लगे। इसके बाद वे पीड़िता को पकड़कर प्राइमरी स्कूल के पीछे गन्ने के खेत में ले गए और सामूहिक बलात्कार किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया।
👉 मामले में एक अभियुक्त नाबालिग होने के कारण उसकी फाइल अलग कर किशोर न्याय बोर्ड में विचारण हेतु भेजी गई। शेष तीन अभियुक्तों का ट्रायल विशेष पॉक्सो न्यायालय-2 वाराणसी में चला। अभियोजन पक्ष ने घटना को साबित करने के लिए कुल 8 गवाहों की गवाही कराई तथा मोबाइल और वीडियो को तकनीकी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया।
👉 सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।
