सत्र न्यायालय के न्यायाधीश संजीव शुक्ला की अदालत ने थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में अभियुक्त चंदन श्रीवास्तव पुत्र नीरज श्रीवास्तव, निवासी नई बाजार जिला चंदौली (वर्तमान पता—भक्ति नगर, थाना लालपुर-पाण्डेयपुर, वाराणसी) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी फौजदारी अधिवक्ता जुनैद जाफरी ने की""
घटना का विवरण
अभियोजन के अनुसार, उप निरीक्षक प्रभाकर सिंह अपने दल-बल के साथ 18 नवम्बर 2025 को दौलतपुर क्षेत्र में संदिग्ध वाहन चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि रिंग रोड की ओर से दो युवक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर आ रहे हैं। पुलिस टीम को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।
पहले अभियुक्त ने अपना नाम रोहित जायसवाल बताया। उसकी तलाशी में 100-100 रुपये के दो नोट मिले। बरामद सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का ई-चालान एप से सत्यापन करने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर UP 65 BW 8338 पाया गया, जो थाना कैन्ट में दर्ज चोरी के मुकदमे (अपराध सं. 643/25, धारा 303(2) BNS) में लूट का वाहन था। वाहन स्वामी शत्रुघ्न सिंह ने भी फोन पर इसकी पुष्टि की।
दूसरे पकड़े गए युवक ने अपना नाम चंदन श्रीवास्तव बताया। उसकी तलाशी से 120 रुपये बरामद हुए। उसके पास मिली पैशन प्रो (UP 65 BC 5087) का स्वामी सत्येन्द्र प्रसाद है। जांच में पता चला कि यह बाइक 21 अक्टूबर को ESIC अस्पताल के बेसमेंट से चोरी हुई थी।
पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे अस्पतालों, मंडियों और मोटरसाइकिल स्टैंड से वाहन चोरी कर उनका उपयोग करते या बेचकर अपना शौक पूरा करते हैं। पुलिस के मुताबिक, वे चोरी की मोटरसाइकिलों के ग्राहक तलाश रहे थे तभी पकड़े गए।
दर्ज मुकदमा
इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना लालपुर-पाण्डेयपुर में BNS की धारा 317(2) एवं 317(4) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
