वाराणसी।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) के न्यायाधीश नितिन पांडेय की अदालत ने चेतगंज थाना क्षेत्र में एक महिला पर जानलेवा हमला करने और दांत से काटकर उनकी अंगुली अलग करने के गंभीर मामले में आरोपी आकाश पांडेय की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
""अदालत में वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी, आशुतोष शुक्ला, राजेश त्रिवेदी व आशुतोष सक्सेना ने इस कृत्य को जघन्य बताते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया था""
क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 27 दिसंबर 2025 की है। बाग बरियार सिंह (चेतगंज) निवासी वादी राजा गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उनके पड़ोस में रहने वाले आकाश पांडेय, सोनू पांडेय, राहुल पांडेय और उमा पांडेय ने पुरानी रंजिश या अनावश्यक कारणों से उनकी माता प्रभा देवी पर हमला कर दिया।
हमले की गंभीरता:
- 👉आरोपियों ने वाइपर, कुकर के ढक्कन और लोहे की रॉड से प्रभा देवी पर वार किया।
- 👉हमले के दौरान आरोपी ने प्रभा देवी के हाथ की अंगुली को दांत से काटकर शरीर से अलग कर दिया।
- 👉 सिर पर जोरदार प्रहार के कारण पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गईं।
- 👉बीच-बचाव करने आए वादी राजा गुप्ता के साथ भी मारपीट की गई।
