✍️✍️ अनैतिक देह व्यापार मामले में आरोपी को कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत मंजूर


वाराणसी।

विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम/यू.पी.एस.ई.बी) के न्यायाधीश सुशील कुमार खरवार की अदालत ने थाना कैंट में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में आरोपी अभिषेक गुप्ता (निवासी: सिद्धगिरीबाग, वाराणसी) की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है।

 ""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता नदीम अहमद खान व अधिवक्ता समशेर अली ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा""


क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 9 फरवरी 2020 का है। वाराणसी के संजय नगर कॉलोनी (रमरेपुर, पहाड़िया) में स्थानीय नागरिकों ने एक मकान को घेर लिया था, जहाँ अवैध रूप से सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना मिली थी। प्रभारी निरीक्षक अश्वनी कुमार चतुर्वेदी जब पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, तो वहां भारी भीड़ जमा थी।

👉 कॉलोनी वासियों का आरोप था कि संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह अपने मकान में देह व्यापार का धंधा कराता है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मकान से तीन पुरुषों और चार महिलाओं को संदिग्ध व आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। पकड़े गए लोगों के पास से भारी मात्रा में नकदी, मोबाइल फोन, आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए थे।


अदालती कार्यवाही

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर अभिषेक गुप्ता के विरुद्ध अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। मामले की गंभीरता और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने अभिषेक गुप्ता को राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

Comments

Popular posts from this blog

✍️✍️ अधिवक्ता पर दरोगा का जानलेवा हमला, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती – वकीलों में उबाल

✍️✍️ बार के अभियान में कुछ पकड़े गए, कुछ चेकिंग देख कुर्सी छोड़ हुए फरार

✍️✍️ अम्बियामंडी क्षेत्र में हुई घटना के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता कि जमानत मंजूर