✍️✍️ नाबालिग के अपहरण व शादी के मामले में आरोपी को राहत, जमानत मंजूर

 

वाराणसी।

स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने कथित अपहरण और प्रेम प्रसंग से जुड़े एक मामले में आरोपी संदीप राजभर की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। यह मामला थाना शिवपुर क्षेत्र से संबंधित है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी, अभिषेक चौबे (मोनू) व ध्रुवनारायण पाण्डेय ने पक्ष रखा""


क्या था मामला?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता की माँ ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी नाबालिग पुत्री को पड़ोसी संदीप राजभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामले में धारा 137(2) और 87 बीएनएस (BNS) के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

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