✍️✍️ नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का मामला, आरोपी को मिली जमानत
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (द्रुतगामी प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह द्वितीय की अदालत ने थाना चेतगंज में दर्ज इस मामले में आरोपी शिवम प्रजापति की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता संजय कुमार श्रीवास्तव, विपिन सिंह एवं ध्रुव प्रकाश सिंह ने पैरवी की""
👉 अभियोजन के अनुसार, प्रार्थिनी ने थाना चेतगंज में शिकायत दर्ज कराई थी कि लगभग 5-6 महीने पहले आरोपी ने उसे प्रेमजाल में फंसाया। आरोप है कि आरोपी उसे एक स्थान पर ले गया, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। होश आने के बाद उसे घर छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में आरोपी ने दावा किया कि उसने बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसका वीडियो व आपत्तिजनक फोटो भी बना लिए। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल कर रहा था और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इंकार करने पर वीडियो वायरल करने और परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था। इसके अलावा आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता का मोबाइल और सिम अपने पास रख लिया और कई बार धोखे से पैसे भी ले चुका है।पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने तथा उसके पास मौजूद आपत्तिजनक वीडियो और फोटो को नष्ट कराने की गुहार लगाई थी, ताकि वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

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