✍️✍️ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को मिली जमानत
स्थानीय जनपद न्यायालय ने दुष्कर्म और आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी मंजीत यादव उर्फ रामू को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम) कुलदीप सिंह-II की अदालत ने मामले के तथ्यों को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
बता दे कि अदालत में ""बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता शशिकांत दुबे व सहयोगी अधिवक्ता आलोक सौरभ पाण्डेय, अंकित दुबे एवं संदीप यादव ने पक्ष रखा""
👉अभियोजन के अनुसार, पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जेवरात की भी मांग की।
जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पीड़िता के बयानों में काफी विरोधाभास है और घटना की एफआईआर काफी देरी से दर्ज कराई गई।
अदालत ने ₹1,00,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की जमानत पर आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना और विवेचना में सहयोग करना शामिल है।

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