✍️✍️ चौबेपुर मढ़नी हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास


वाराणसी।
जिले के चौबेपुर क्षेत्र में वर्ष 2019 में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एफटीसी-प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह-II ने आरोपी सीताराम पासवान को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 15,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

""अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मनोज गुप्ता एवं विंदू सिंह ने पक्ष रखा""

​विवाद के बाद फरसे से उतारा था मौत के घाट
​अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह दर्दनाक घटना 2 अप्रैल 2019 की है। बक्सर (बिहार) के बसंतपुर निवासी राज किशोर पासवान अपने भाई नन्द किशोर के साथ चौबेपुर के ग्राम मढ़नी स्थित एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे। उसी भट्ठे पर आरोपी सीताराम पासवान भी काम करता था।
​पुरानी रंजिश को लेकर काम के दौरान ही सीताराम और नन्द किशोर के बीच तीखी बहस हो गई। गुस्से में पागल होकर सीताराम ने पास रखे फरसे से नन्द किशोर की गर्दन पर वार कर दिया। हमला इतना वीभत्स था कि नन्द किशोर की गर्दन धड़ से अलग हो गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ट्रायल
​घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में थाना चौबेपुर में धारा 302 और  धारा 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

👉ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के परीक्षण के बाद, न्यायाधीश ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सीताराम पासवान को उम्रकैद की सजा से दंडित किया।



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