✍️✍️ सोते समय चारपाई से बांधकर पिता को पेट्रोल से फूँका, आरोपी को उम्रकैद


वाराणसी। जिले की एक अदालत ने साढ़े पांच साल पुराने दिल दहला देने वाले हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट- 14वां वित्त आयोग), वाराणसी के न्यायाधीश मनोज कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी मनीष यादव को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

""अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व सहायक जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता रवींद्र नरायण तिवारी ने पक्ष रखा""


क्या था मामला?

घटना 13-14 अक्टूबर 2020 की रात की है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छितौना (मुस्तफाबाद) के रहने वाले वादी इंद्रेश कुमार यादव के पिता राजेंद्र यादव अपने घर के दरवाजे पर सो रहे थे। पास ही उनकी पत्नी (वादी की मां) भी सोई हुई थी। रात करीब 2 बजे गांव का ही मनीष यादव अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा। आरोपियों ने राजेंद्र यादव को चारपाई से बांध दिया और जान से मारने की नीयत से उन पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर जब राजेंद्र की पत्नी उन्हें बचाने दौड़ीं, तो आरोपी वहां से भाग निकले। गंभीर रूप से झुलसे राजेंद्र यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 19 अक्टूबर 2020 को उनकी मृत्यु हो गई।


अदालत का सख्त फैसला

दस्तावेजों के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह और 17 महत्वपूर्ण वस्तु प्रदर्श (Exhibits) पेश किए, जिनमें घटनास्थल से मिले गन्ने के अधजले टुकड़े, खून और राख लगी रूई, और माचिस शामिल थे।अदालत ने तथ्यों, साक्ष्यों एवं पत्रावली का अवलोकन करते हुए आरोपी मनीष यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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