✍️✍️ नाबालिग से जुड़े मामले में आरोपी को मिली जमानत, अदालत ने सख्त शर्तों के साथ दी राहत
वाराणसी।
जनपद वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील मामले में अदालत ने आरोपी सुजीत कुमार को जमानत दे दी है। यह मामला नाबालिग लड़की के कथित अपहरण और विवाह से जुड़ा है, जिसमें आरोपी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
👉 प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि आरोपी सुजीत कुमार उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और विवाह कर लिया। घटना के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
👉 वहीं बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता व वीनीत कुमार सिंह ने अदालत में यह दलील दी गई कि पीड़िता और आरोपी एक-दूसरे को पहले से जानते थे और आपसी सहमति से साथ गए थे। साथ ही, आधार कार्ड के अनुसार पीड़िता की उम्र 19 वर्ष बताई गई, जिससे मामले में सहमति का पहलू भी सामने आया। यह भी बताया गया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 25 मार्च 2026 से जेल में निरुद्ध है।
👉 मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए जमानत का विरोध किया। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर रिहा करने का आदेश दिया।
