✍️✍️ Accused of Molestation Granted Relief by the Court


✍️✍️ छेड़खानी के आरोपी को कोर्ट से मिली राहत

वाराणसी।

जिले की अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चौबेपुर थाना क्षेत्र के पूरनपट्टी निवासी मोनू कुमार को बड़ी राहत दी है। छेड़खानी, मारपीट और तेजाब फेंकने की धमकी जैसे गंभीर आरोपों में घिरे मोनू की अग्रिम जमानत याचिका को न्यायाधीश आलोक कुमार ने स्वीकार कर लिया है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता श्रीकांत प्रजापति व विनोद कुमार यादव ने पक्ष रखा""


क्या था मामला?

विनीता देवी नामक युवती ने आरोप लगाया था कि मोनू उसे पिछले एक साल से परेशान कर रहा था और शादी का दबाव बना रहा था। आरोप के मुताबिक, 30 मार्च 2026 को आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा और विरोध करने पर तेजाब फेंककर चेहरा खराब करने की धमकी दी। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं 127(2), 351(3), 74, 115(2), 296) के तहत मुकदमा दर्ज था।


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