✍️✍️ Accused of Rioting and Causing Grievous Injury in Assault Granted Anticipatory Relief

 

✍️✍️ बलवा और मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोपी को मिली अग्रिम राहत

वाराणसी।

जनपद के सत्र न्यायालय ने शिवपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज बलवा और मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के एक मामले में आरोपी सत्यम पटेल उर्फ अभिषेक कुमार पटेल को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगा दी है।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता नीरज पाण्डेय व उनके सहयोगी अधिवक्ता उमेश तिवारी ने पक्ष रखा""


मामले का संक्षिप्त विवरण

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी राजेश कुमार मौर्य (खेल शिक्षक) ने आरोप लगाया था कि 19 दिसंबर 2025 को विकास इंटर कॉलेज के पास सत्यम पटेल और उनके साथ आए 10-12 अन्य युवकों ने गाली-गलौज करते हुए ईंट, पत्थर और लाठी-डंडों से उन पर हमला किया था। इस घटना में प्रबंधक डॉ. अशोक सिंह और रवि वर्मा को चोटें आने की बात कही गई थी।


बचाव पक्ष की दलीलें

आरोपी सत्यम पटेल की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा तर्क दिया गया कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। घटना के दिन कॉलेज के पास जाम लगा हुआ था और विपक्षी गणों ने ही उनकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मारी थी। बचाव पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस के पास घटना का कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं है। जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत अर्जी का घोर विरोध किया गया।


न्यायालय का आदेश

माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया।

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