✍️✍️ शादी का झांसा देकर शोषण का आरोप: कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत
वाराणसी
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी न्यायालय प्रथम) कुलदीप सिंह-II की अदालत ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी प्रभाकर निषाद की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता नदीम अहमद खान व मनोज कुमार सिंह ने पक्ष रखा""
क्या है पूरा मामला?
चौबेपुर थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने प्रभाकर निषाद (निवासी चन्दौली) के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी 2 मार्च 2026 से जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध था।
