✍️✍️ मंडुवाडीह क्षेत्र के चर्चित रंगदारी और संगठित अपराध के मामले में आरोपी शेख अजदर हुसैन को मिली कोर्ट से राहत
वाराणसी।
स्थानीय अपर सत्र न्यायाधीश (न्यायालय संख्या-4) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने मंडुआडीह क्षेत्र के चर्चित जमीन जालसाजी, रंगदारी और संगठित अपराध के एक मामले में आरोपी शेख अजदर हुसैन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियों पर सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विजय कुमार सिंह, विकेश सिंह रघुवंशी व शक्ति सिंह ने पक्ष रखा""
क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मंडुआडीह निवासी शेख अजदर हुसैन पर आरोप है कि वह एक सक्रिय गिरोह चलाता है। उसने फर्जी दस्तावेजों के सहारे शहर की कीमती जमीनों पर कब्जा करने का जाल बिछाया था। आरोप है कि उसने प्रार्थी की पुश्तैनी जमीन पर अपना नाम दर्ज करा लिया और विरोध करने पर 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। इतना ही नहीं, पैसे न देने पर प्रार्थी के परिवार को जान से मारने और गिरोह की महिलाओं के जरिए दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई थी।
बचाव पक्ष की दलील
सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह मामला शुद्ध रूप से सिविल (दीवानी) प्रकृति का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है। उन्होंने दलील दी कि प्रार्थी ने द्वेषवश यह मुकदमा दर्ज कराया है और पूर्व में भी ऐसे ही मामलों में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगी हुई है। बचाव पक्ष ने दावा किया कि आरोपी 1 अप्रैल 2026 से जेल में है और उसे केवल प्रताड़ित करने के लिए झूठा फंसाया गया है।
अदालत का फैसला
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि यद्यपि आरोपी के खिलाफ पूर्व में 11 अन्य मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी भी मामले में अब तक दोष सिद्ध नहीं हुआ है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
