वाराणसी:
लंका थाना क्षेत्र में हुई चेन स्नेचिंग और लूट के एक मामले में आरोपी 'डब्लू' को न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-9, वाराणसी ने मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी की जमानत मंजूर कर ली है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता बबलू यादव ने पक्ष रखा""
मामले की पृष्ठभूमि
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला 20 अप्रैल 2026 की रात का है। शिकायतकर्ता प्रजा श्रीवास्तव ने आरोप लगाया था कि जब वह कैंट स्टेशन से मालवीय चौराहे की ओर जा रही थीं, तब एम्ब्रोसिया अपार्टमेंट के पास बाइक सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने उनका बैग छीन लिया। शिकायत में बताया गया कि बैग में सोने की नथिया, कान की बालियां, मांग टीका और बीस हजार रुपये नकद थे। इस घटना के बाद लंका थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 304(2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अदालत का फैसला
आरोपी 'डब्लू' 25 अप्रैल 2026 से जिला कारागार में बंद था। अदालत में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उसके पास से कोई भी बरामदगी नहीं हुई है।
अदालत ने पक्ष और विपक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आदेश दिया कि आरोपी 'डब्लू' को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था के अनुक्रम में, 20,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि के एक प्रतिभू (जमानती) प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।
