✍️✍️ ट्रेन में मोबाइल चोरी के आरोपी को मिली जमानत
वाराणसी।
जीआरपी कैंट क्षेत्र में ट्रेन यात्रा के दौरान मोबाइल चोरी करने के आरोपी महेश राजभर को न्यायालय से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे), वाराणसी ने आरोपी को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही धनराशि की प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता अबू हाशिम ने पक्ष रखा""
मामले की पृष्ठभूमि
प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना 1 मई 2025 की है। वादी राघवेंद्र शर्मा ट्रेन संख्या 01054 (बनारस-मुंबई एक्सप्रेस) से यात्रा कर रहे थे। बनारस स्टेशन से ट्रेन चलने के बाद जब उनकी नींद खुली, तो उन्हें अपना सैमसंग मोबाइल फोन सीट से गायब मिला।
न्यायालय का आदेश
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी महेश राजभर, जो 9 मई 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध था, को जमानत पर रिहा किया जाएगा। जमानत के साथ न्यायालय ने आरोपी के समक्ष चार मुख्य शर्तें रखी हैं:
- आरोपी और जमानतदार अपना मोबाइल नंबर तथा स्थायी व वर्तमान पता न्यायालय को देंगे और किसी भी बदलाव की सूचना देंगे।
- आरोपी गवाहों को डराएगा-धमकाएगा नहीं, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी भी समाज विरोधी कार्य में हिस्सा नहीं लेगा।
- आरोपी प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
- आरोपी विवेचना (जांच) के दौरान विवेचक का पूर्ण सहयोग करेगा।
