✍️✍️दुकान में घुसकर तोड़फोड़ व मारपीट करने के मामले में कोर्ट से राहत
वाराणसी:
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वाराणसी की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को ज़मानत दे दी है। यह मामला अलाउदीन शाह की शिकायत पर किशन गुप्ता और बजरंगी गुप्ता के खिलाफ दर्ज किया गया था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता विनय जायसवाल व सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा""
मामला और अदालत का तर्क:
आरोपियों पर सिंधोरा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 452 के तहत मामला दर्ज था. कोर्ट ने ज़मानत देते हुए इस बात पर गौर किया कि ये सभी अपराध संज्ञेय और ज़मानती हैं. इसके अलावा, इन अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा सात साल से ज़्यादा नहीं है. अदालत ने अपराध की प्रकृति और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया।
