वाराणसी:
वाराणसी की अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय के न्यायाधीश आलोक कुमार ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विपिन कुमार को अग्रिम जमानत प्रदान की है। विपिन कुमार पर थाना शिवपुर में धारा 115(2), 352, 89 बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज था।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से प्रशान्त पाठक व सहयोगी अधिवक्ता अनिमेष तिवारी ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
आरोप है कि 4 मार्च 2026 को आवेदित/अभियुक्त विपिन कुमार और उसके साथियों ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर शराब के नशे में अभद्र व्यवहार किया। विरोध करने पर मारपीट की गई, जिसमें गर्भवती महिला को गंभीर चोटें आईं और परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। पीड़िता ने घटना के तुरंत बाद कार्रवाई की मांग की थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
अदालत का तर्क और फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पीड़िता के बयान और केस डायरी के तथ्यों पर विचार किया। न्यायाधीश आलोक कुमार ने पाया कि पीड़िता के 25 मार्च 2026 के बयान में यह उल्लेख है कि अभियुक्तों को उसकी गर्भावस्था की जानकारी नहीं थी। इन परिस्थितियों को देखते हुए, कोर्ट ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना विपिन कुमार को सशर्त अग्रिम जमानत दे दी।
