चंदौली।
घर की दिवाल को तोड़ने का विरोध करने पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। जिला जज (चंदौली) दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी अजय यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी अनुज यादव व संदीप यादव ने पक्ष रखा""
👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार नीबूपुर, अलीनगर (चंदौली) निवासी वादी संजय कुमार ने अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 अप्रैल 2026 को लगभग शाम 4.30 बजे उसके पड़ोसी अजीत उर्फ कपिल व अजय यादव व उनके पिता नागेश्वर यादव के साथ उन लोगों के घर की औरते उसके घर के दिवाल के पास खुदाई कर रहे थे। जब उसके द्वारा मना किया गया तो वे लोग भद्दी-भद्दी गलियां देते हुए ललकारते हुए बोले कि इसको जान से मार दो। जिसके बाद सभी लोग एकाएक फावड़ा, रम्मा व लाठी से जान मारने की नियत से ताबड़तोड़ उसके ऊपर प्रहार करने लगे। जिससे उसके मुंह व सिर पर काफी चोट आयी और उसका सिर फट गया। जिससे वह जमीन पर गिर गया, लेकिन उसके बाद भी वे लोग उसके ऊपर प्रहार करते रहे। कुछ देर बाद वे लोग उसको मरा समझ कर उसके परिवार वालो को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। इतने में आसपास के लोग आ गये और उसे उठा कर ले आये है। वहीं हमलावरों के मारने से उसे चक्कर आ रहा है तथा वह बेहोशी की हालत हो जा रहा है। वहीं हमले के कारण उसके पूरे शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आई। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित अजय यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी।
