✍️✍️ Bail granted to the accused in a case of sexual assault


✍️✍️ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत

वाराणसी।

घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने परशुरामपुर, सारनाथ निवासी आरोपित पन्नालाल को एक लाख रुपए की एक जमानतदार एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, छोटेलाल पटेल व परविंद कुमार यादव ने पक्ष रखा""

👉 अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 6 मार्च 2026 को रात लगभग साढ़े 10 बजे उसका पड़ोसी पन्नालाल उसकी छत पर से उसके घर में घुस आया और उसके बेटी के गले पर चाकू रखकर छत पर ले जाकर उसे निर्वस्त्र कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही शोर मचाने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता के मेडिकल में उसे किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, जबकि उसे चार से पांच सप्ताह का गर्भवती होना पाया गया है। ऐसे में यदि घटना चार-पांच सप्ताह पूर्व की है तो प्राथमिकी इतना विलंब से दर्ज कराने का भी कोई औचित्य नहीं बताया गया है। साथ ही पीड़िता ने डीएनए टेस्ट कराने से भी इनकार किया है। ऐसे में यह पूरी घटना कपोलकल्पित प्रतीत होती है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित को जमानत दे दी।

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