✍️✍️ अपहरण कर हत्या के मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने दी बड़ी टिप्पणी
वाराणसी।
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) की अदालत ने एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अभिषेक चौहान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर अपहरण, हत्या और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप हैं।
क्या है पूरा मामला?
अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, वादिनी मंजू देवी ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे सनी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि अभिषेक चौहान ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर पीड़िता के बेटे के साथ मारपीट की और फिर उसकी हत्या कर शव को विश्व सुंदरी पुल से फेंक दिया। यह भी आरोप है कि आरोपी को पता था कि पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग का सदस्य है।
अदालत में ""वादिनी के फौजदारी अधिवक्ता श्याम सुन्दर चौरसिया व किशन चौबे एवं विशेष लोक अभियोजक सत्येन्द्र कुमार सिन्हा"" ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। मामले की गंभीरता और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) सुधाकर राय ने आरोपी अभिषेक चौहान की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि आरोपी द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं है।
