वाराणसी:
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए चोलापुर थाना क्षेत्र से जुड़े परिवाद संख्या-36833/2024 के मामले में चार आरोपियों को जमानत दे दिया है।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद सिंह, विनय जायसवाल एवं सरिता जायसवाल ने पक्ष रखा""
मामले का विवरण
यह मामला भरतलाल बनाम मिथिलेश कुमार व अन्य के बीच चल रहा था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (भा०दं०सं०) की धारा 323, 504, 352 और 380 के तहत अभियोग दर्ज थे। आरोपी पक्ष की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए रिहाई की गुहार लगाई थी।न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश ने आरोपियों को जमानत देने का निर्णय लिया। अदालत ने आदेश दिया कि आरोपियों को 25,000 रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र जमा करना होगा। इसके साथ ही, इतनी ही धनराशि के एक-एक प्रतिभू (श्योरिटी) भी प्रस्तुत करने होंगे।
