✍️✍️ Accused granted bail in murderous attack case


✍️✍️जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को मिली जमानत

वाराणसी। चारदीवारी निर्माण के विवाद को लेकर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (चतुर्थ) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने ठठरा, मिर्जामुराद निवासी आरोपित हरिओम सिंह को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा""

अभियोजन पक्ष के अनुसार ठठरा, मिर्जामुराद निवासिनी रीता सिंह ने मिर्जामुराद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बेटी की शादी नवम्बर माह में पड़ा हुआ है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपने हिस्से की जमीन बेचना चाहती है। जिसके लिये वह अपनी जमीन पर 7 जुलाई 2026 को चहारदिवारी घेरवाने के लिए गई। उसी समय दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास पड़ोस में रहने वाले उमेश कुमार सिंह और उनके पुत्र शिवम सिंह एवं हरिओम सिंह लाठी-डण्डा और अवैध असलहा लेकर मारने के लिए दौडे। वह डरकर भागकर अपने घर में घुस गई तो वे लोग उसके घर में घुसकर काफी तोड़-फोड किये। उसी समय उसका देवर प्रदीप सिंह एवं उनका साला विनय कुमार तथा प्रार्थिनी का बेटा सत्यम सिंह जब बीचबचाव करने के लिये आये तो उन लोगों ने प्रार्थिनी के देवर के साले पर धारदार हथियार से वार किये, जिससे उन दोनों लोगों का सर फट गया और काफी खून बहने लगा। जिस पर उन लोगों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं हमलावरों ने प्रार्थिनी के बेटे सत्यम सिंह को भी लाठी-डंडे से मारे। जिसके चलते वह लोग डरकर घर छोड़कर भाग गए। अब उमेश कुमार सिंह के लड़के शिवम सिंह और हरिओम सिंह फोन करके भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं और जान से नारने की धमकी देते हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपित हरिओम सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।


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