✍️✍️ दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत
वाराणसी। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और जमीन खरीदने और उसको बेचकर लाभांश देने के नाम पर धोखाधड़ी कर ढाई लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपित को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने सजोई, जंसा निवासी आरोपित सुरेंद्र कुमार पटेल को एक लाख रुपए की एक जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा""
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थीनी ने जंसा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपित सुरेंद्र कुमार पटेल ने वर्ष 2006 से पीड़िता को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया गयाऔर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। जिसके बाद पीड़िता को उसकी वीडियो दिखाकर शोषण किया जाने लगा। पीड़िता के विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने लगा। इस बीच वर्ष 2018 में आरोपित ने पीड़िता से 2,50,000/-रूपये यह आश्वासन देकर लिये कि वह उन पैसो से जमीन क्रय करेगा तथा जो लाभ होगा, उसका 50% वह पीड़िता को देगा। बाद में आरोपित ने पीड़िता को एक पांच लाख रूपये का चेक दिया, जो बाउंस हो गया। इस बीच 21 जून 2026 को करीब 2.30 या 3.00 बजे के करीब आरोपित द्वारा अपने क्लिनिक पर पीडिता को मारा पीटा गया जिससे पीड़िता के पैर एवं आंख के पास गहरी संघातित चोटें आयी। जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पीडिता 35 वर्षीय महिला है, जो रिश्ते में आरोपित की माँ की मौसी की बहू है। साथ ही उसने अपनी तहरीर में भी यह कहा है कि वह विपक्षी के साथ उपरोक्त पते पर पति-पत्नी के रूप में किराये के मकान में रहती थी।साथ ही पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने भी अपने मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट किया है पीड़िता के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए थे। अदालत ने पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दे दी।
