✍️✍️ पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को राहत,जमानत मंजूर
वाराणसी।
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वाराणसी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी अंकित कुमार उर्फ कल्लू को सशर्त जमानत दे दी है। यह मामला थाना शिवपुर, वाराणसी में दर्ज एक मुकदमा से संबंधित है, जिसमें आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-87, 137(2), 75 (2), 351 (3) व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत आरोप थे।
""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्ता लक्ष्मण कन्नौजिया व फौजदारी अधिवक्ता संदीप सिंह (टीका) ने पक्ष रखा""
क्या था मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादिनी की नाबालिग पुत्री 24 अप्रैल 2026 को स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज में उसे अंतिम बार देखा गया था, जिसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बाद में पीड़िता के बयानों के आधार पर अंकित कुमार उर्फ कल्लू को इस मामले में नामजद किया गया था।
अदालत का फैसला और तर्क
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है। अदालत ने केस डायरी और पीड़िता द्वारा दिए गए दो परस्पर विरोधी बयानों का संज्ञान लिया। न्यायालय ने पाया कि पीड़िता के बयानों में प्रथम दृष्टया अंतर परिलक्षित हो रहा है। साथ ही, यह भी देखा गया कि आरोपी के खिलाफ किसी भी प्रकार के पूर्व आपराधिक इतिहास की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है और मामले में आरोप-पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, जिससे कस्टोडियल इंटरोगेशन (हिरासत में पूछताछ) की आवश्यकता नहीं है।
👉 इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष न्यायाधीश नितिन पाण्डेय की अदालत ने आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया।
