✍️✍️ Accused of broad daylight firing in Shivpur gets bail

 


✍️✍️ शिवपुर में दिनदहाड़े फायरिंग करने के आरोपी को मिली जमानत

""गिलट बाजार और पंचकोशी रोड पर दहशत फैलाने के मामले में गिरफ्तार प्रतापगढ़ निवासी युवक को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सशर्त दी राहत""

वाराणसी। शिवपुर थाना क्षेत्र के गिलट बाजार एवं पंचकोशी रोड पर दिनदहाड़े अवैध पिस्तौल से फायरिंग कर दहशत फैलाने के मामले में गिरफ्तार प्रतापगढ़ निवासी आरोपी को न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी को ₹25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से फौजदारी अधिवक्तागण राकेश प्रताप सिंह, सौरभ सिंह, हनुमंत सिंह, अमर पाल सिंह ने पक्ष रखा""

पुलिस के अनुसार, 26 जुलाई 2026 को थाना शिवपुर के उपनिरीक्षक अमित सिंह अपनी टीम तथा फैंटम कर्मियों के साथ क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि गिलट बाजार-भोजूबीर मार्ग पर एक युवक पिस्तौल से फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से भाग रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी शुरू कर दी।

पंचकोशी रोड स्थित सरकारी राशन की दुकान के पास स्थानीय नागरिकों ने आरोपी को पहले ही घेर रखा था। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया।

तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध .32 बोर पिस्तौल, चार जिंदा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की काले रंग की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तथा एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ, जिसमें मोबाइल फोन, कपड़े और अन्य निजी सामान रखा था। जांच में मोटरसाइकिल उर्मिला सोनी, पत्नी संजय सोनी, निवासी भवानीगंज कोटा, जनपद प्रतापगढ़ के नाम पंजीकृत पाई गई। वाहन के वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर पुलिस ने उसे मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम अंकित सोनी (24 वर्ष), पुत्र सूरज सोनी, निवासी भवानीगंज, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ बताया।

न्यायालय का निर्णय

29 जुलाई 2026 को सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी. (14वां वित्त आयोग), वाराणसी के न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की, जबकि सहायक अभियोजन अधिकारी ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों तथा अपराध की प्रकृति पर विचार करने के उपरांत न्यायालय ने धारा 3/25/5/27(1) आयुध अधिनियम एवं धारा 125 बी.एन.एस. के अंतर्गत आरोपी अंकित सोनी को ₹25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि की दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया।

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