✍️✍️ Accused operator running flesh trade in guest house gets bail


✍️✍️  गेस्ट हाउस में देह व्यापार कराने के आरोपित संचालक को मिली जमानत

वाराणसी। सिगरा थाना क्षेत्र के लोहा मंडी में स्थित एक पेइंग गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा चलाने के मामले में आरोपित संचालक को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। अपर जिला जज (अष्टम) की अदालत ने भुल्लनपुर, मंडुआडीह निवासी आरोपित संचालक सागर सेठ को 50-50 हजार में रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। 

""अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा""

अभियोजन पक्ष के अनुसार इंस्पेक्टर सिगरा शिवाकांत मिश्रा को 12 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि सिगरा क्षेत्र के लोहा मंडी में स्थित एक गेस्ट हाउस में अवैध देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। जिसके बाद इंस्पेक्टर सिगरा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राहक बनकर गेस्ट हाउस में प्रवेश किया। पुष्टि होने के बाद पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान मौके से देह व्यापार में शामिल चार युवक और पांच युवतियों समेत होटल संचालकों को पकड़ा था। पूछताछ में पता चला कि अंधरापुल क्षेत्र निवासी संचालक राहुल प्रजापति ने एक वर्ष पूर्व सारंग जायसवाल से पेइंग गेस्ट हाउस को 75 हजार महीने पर किराए पर लिया था। राहुल का पार्टनर भुल्लनपुर निवासी सागर सेठ लड़कियां उपलब्ध कराता था। जिसके बाद पेइंग गेस्ट हाउस संचालक पांच से दस हजार लेकर रैपिडो के जरिए लड़कियों को होटल सहित अन्य स्थानों पर भेजता था। गिरफ्तार युवतियों में चार पश्चिम बंगाल की हैं। वहीं तलाशी में मौके से नौ हजार नकदी, नशीले पदार्थ व 12 मोबाइल फोन मिले थे। जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था।

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